ऐसे हुई पहचान
मुंबई : दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दांत के निशान के आधार सजा दी गई। बेहद अनूठे इस मामले में खास वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाकर 45 वर्षीय व्यक्ति को 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म जैसे घिनौने गुनाह के लिए 20 साल की सजा सुनाई गई। स्पेशल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत श्रीनिवास सरयाडू को दोषी ठहराया। पहचानकोर्ट ने कहा कि डॉक्टर ने कंप्यूटर आधारित तुलनात्मक तकनीक का इस्तेमाल किया।
उन्होंने पाया कि पीडि़ता के होठों पर काटने के जो निशान हैं वह सरयाडू के दांतों की बनावट से मिलते हैं। खास बात यह है कि हर व्यक्तिके दांतों की बनावट अलग होती है और यह किसी से भी मिलती नहीं है।